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किरायेदारों की सूचना पुलिस को नहीं देने वाले मकान मालिक पर हुई कार्यवाही, अवैध तरीके से दीगर राज्य के निवासियों को किराये में दिया था मकान…

एसपी विजय पाण्डेय के निर्देशन पर हुई पहली बार मकान मालिक के ऊपर कार्रवाई.

जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ / जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर जांजगीर  – चाम्पा के आदेश का उल्लंघन करने वाले मकान मालिक के विरुध्द भारतीय न्याय सहिंता 2023 के तहत की गई कार्यवाही। पुलिस अधीक्षक श्री विजय कुमार पाण्डेय (IPS) के निर्देशन में बिना सूचना दिये दीगर राज्य के निवासियों को किराये पर मकान देने वाले मकान मालिक के उपर कार्यवाही।
पुलिस द्वारा जिले के सभी नागरिकों एवं मकान मालिकों से अपील है कि, यदि बाहर से आकर कोई बाहरी व्यक्ति, दुकान या अन्य जगहों पर काम करते है, व किराए के मकान लेकर निवास करते है तो, बाहरी व्यक्तियों का पूर्ण पता के साथ जानकारी तत्काल संबंधित थाना को देवे।

थाना सिटी कोतवाली जांजगीर पुलिस की त्वरित कार्यवाही अपराध क्रमांक 561/2025 धारा 223 बीएनएस के तहत अपराध दर्ज, आरोपी मकान मालिक शारदा प्रसाद श्रीवास पिता ओम प्रकाश श्रीवास उम्र 32 वर्ष निवासी बिरगहनी थाना जांजगीर। जो कि दीगर राज्य से आकर बिना सूचना के रह रहे किरायेदारो के ऊपर पूर्व में किया गया धारा  170/126, 135(3) बीएनएसएस की कार्यवाही।
मामले का विवरण इस प्रकार है कि जिलें में असामाजिक तत्व नगरीय क्षेत्रों एंव नगर बाह्य क्षेत्रों में अपराध घटित करने की नियत से स्वंय को आवासीय क्षेत्र में छुपाने का प्रयास करते है। जिसमें नगर की शांति व्यवस्था को खतरा होने के साथ- साथ मानव जीवन और लोक संपत्ति को क्षति की शंका व भय वातावरण बना रहता है यह भी ज्ञात हुआ है

कि शहर के अधिकांश मकान मालिक अपने किरायेदारों घरेलु नौकरों के संबंध में सत्यापन हेतु आवश्यक संसूचना क्षेत्र के थाना प्रभारियों को नही देते है जिसके फलस्वरुप घटित अपराध तथा अपराधियों की गतिविधियों व षडयंत्र पर नियंत्रण रखने में कठनाईयां उत्पन्न होती है जो मकान मालिको के द्वारा किराये पर मकान देने के बाद थाना में सूचना नही देते है जिस कारण घटना होने के उपरांत आरोपियों के संबंध में जानकारी नही मिल पाती है जो अवैध तरिके से थाना में बिना सूचना दिये दीगर राज्य के निवासियों को किराये में देने वाले मकान मालिको के विरूद्व कार्यवाही किये जाने हेतु पुलिस अधीक्षक जांजीगर -चाम्पा विजय कुमार पाण्डेय (IPS)  के निर्देशन में एवं अति. पुलिस अधीक्षक उमेश कुमार कस्यप के मार्ग दर्शन में  एवं नगर पुलिस अधीक्षक जांजगीर श्रीमती कविता ठाकुर के नेतृत्व में थाना क्षेत्र में सूचना संकलन करने के दौरान जानकारी प्राप्त हुआ कि ग्राम बिरगहनी में विगत 01 वर्षो से 04 व्यक्ति किराये के मकान में निवासरत् है जो क्षेत्र में घुम घुम कर बर्तन खिलौना बिक्री कर रहे है के संबंध में तस्दीक किया गया जिनमें -01. शेख जीयाउर इसलाम पिता शेख सत्तर अली उम्र 56 वर्ष निवासी मलदा थाना भगवानपुर 02. एस. के. महबुब आलम पिता एस.के. मोकसद उम्र 53 वर्ष निवासी नानकसरपुर थाना भगवानपुर 03.  एस के तफरोज पिता एस.के. जाफर बली उम्र 39 वर्ष निवासी कुरलबर थाना भगवानपुर 04. एस.के. साहब पिता एस. के. भकवा निवासी कोटबर्ग थाना चंडीपुर सभी जिला पुर्व मेदिनीपुर (प.ब.)  उपस्थित मिले जो सभी पश्चिम बंगाल निवासी थे

जिनसे मकान मालिक तथा स्वंय उनके द्वारा किसी प्रकार का किराये के मकान में रहने का किरायानामा तैयार किया गया है व इसके संबंध में थाना में सूचना दिया गया है कि जानकारी लेने पर मकान मालिक के द्वारा जानकारी देना बताये। तब आज दिनांक 19.06.2025 को ग्राम बिरगहनी निवासी शारदा प्रसाद श्रीवास पिता ओम प्रकाश श्रीवास उम्र 32 वर्ष को विगत 01 वर्ष से पश्चिम बंगाल के 04 व्यक्तियों को अपने निवास में किराये से मकान दिये जाने के संबंध में धारा 94 बीएनएसएस के तहत नोटिस देकर आवश्यक दस्तावेज पेश किये जाने के संबंध में जानकारी चाही गई जो  शारदा प्रसाद श्रीवास के द्वारा अपने निवास में दीगर राज्य के निवासी को अपने घर में किराये से देने के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई एग्रीमेंट व समझौतानामा नही किया है और न ही थाना में सूचना दिये है जो मकान मालिक शारदा प्रसाद श्रीवास उम्र 32 वर्ष निवासी बिरगहनी थाना जांजगीर का कृत्य भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत अपराध घटित करना पाये जाने से वैधानिक कार्यवाही कर अपराध पंजीबध्द किया गया है।

उपरोक्त कार्रवाई में निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी थाना प्रभारी जांजगीर और थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।

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