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गोहत्या के दोषी को चार वर्ष का कठोर कारावास…

बलरामपुर छत्तीसगढ़ // सिविल जज सीनियर डिवीजन/एसीजेएम अनूप कुमार पांडेय ने गोवध के अभियुक्त को दोषी मानते हुए चार वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने 10 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है। नौ वर्ष बाद मुकदमे का फैसला हुआ है।

पचपेड़वा क्षेत्र के ग्राम कौड़ीडीह कुश्महर निवासी शब्बू उर्फ सद्दाम को पुलिस ने 14 मई 2016 को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। अभियुक्त पर सब्बल घोंपकर साड़ का हत्या करने का आरोप था। पुलिस ने विवेचना करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अभियुक्त शब्बू को दोषी करार देते हुए कठोर कारावास की सजा सुनाई और अर्थदंड से भी दंडित किया है।

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