Latest news
ऐतमानगर समूह जल प्रदाय योजना का सचिव कैसर अब्दुल हक ने किया निरीक्षण... जय हिरामण छ़त्री मछुआ सहकारी समिति के संचालक मण्डल सदस्यों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन कार्यक्रम जारी... प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (आयुष्मान आरोग्य मंदिर) अजगरबहार  को मिला राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत... प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चिकनीपाली एवं कटघोरा को मिला राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र... जिला खनिज न्यास मद से जिले  के स्वास्थ्य केन्द्रों में कराये जा रहे विभिन्न विकास कार्य... छत्तीसगढ़: एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या कर घर में ही दफनाए शव, बदबू आने पर हुआ खुलासा... पार्षद वर्षा दिनेश वैष्णव ने किया भूमि पूजन: वार्ड क्र.27 में पांच लाख की लागत से लगाई जाएगी पेवर ब्लॉक... घुमने निकली नाबालिग के साथ गैंगरेप,16 साल की लड़की को दरिंदों ने बनाया शिकार... नकली ब्रेसलेट देकर महिला ने उड़ाया लाखों का सोना, व्यापारियों में मचा हड़कंप... सक्ती निर्माणधीन मकान से तीन नग लोहे की खिड़की एवं टूल्लू पंप चोरी, एक आरोपी के साथ दो नाबालिग गिरफ्तार...
Blog

जूलूस, आमसभा के लिए अनुमति जरूरी,संबंधित क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के लिखित अनुमति से निकाली जाएगी आम सभा या जुलूस…

कोरबा छत्तीसगढ़ – 21 जनवरी 2025/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2025 के कार्यक्रम की घोषणा किए जाने के साथ ही निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होने से जुलूस निकालने व आम सभाओं को नियंत्रित करने हेतु संबंधित व्यक्ति अनुमति लेकर ही आम सभा करें या जुलूस निकालने का आदेश जारी किया गया है।

जिला दंडाधिकारी ने नगरीय क्षेत्र एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2025 के निर्वाचन कार्य समाप्ति तक कोरबा जिले में कोई भी आम सभा या जुलूस संबंधित क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के लिखित अनुमति बगैर नहीं निकालने का आदेश जारी किया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page