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दर्री, कुसमुंडा एवं बांकीमोंगरा पुलिस द्वारा अवैध कबाड़ पर कार्रवाई…

कोरबा छत्तीसगढ़ – प्रकरण – 1 (थाना दर्री)
दिनांक 13.04.2025 को दर्री थाना पुलिस द्वारा क्षेत्र में पेट्रोलिंग के दौरान एक सफेद रंग की टाटा पिकअप वाहन क्रमांक CG-11-BE-2185 को संदेह के आधार पर रोका गया। वाहन में विक्रम टंडन, पिता – देवप्रकाश टंडन, उम्र – 20 वर्ष, निवासी – नीलगिरी बस्ती, थाना दर्री, अवैध रूप से कबाड़ सामग्री (एंगल, रॉड, छड़, लोहे का स्क्रैप) कुल लगभग 2.5 टन का परिवहन करता पाया गया।

पूछताछ पर चालक संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका तथा उसके पास उक्त सामग्री के संबंध में कोई वैध दस्तावेज या स्वीकृति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः संदेह के आधार पर कबाड़ सामग्री एवं वाहन को जब्त कर आरोपी के विरुद्ध थाना दर्री में अपराध क्रमांक दर्ज कर धारा 106(1) भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) के तहत वैधानिक कार्यवाही की गई।


प्रकरण – 2 (थाना कुसमुंडा)
दिनांक 12.04.2025 को सुरक्षा प्रभारी, कुसमुंडा खदान, एसईसीएल द्वारा थाना कुसमुंडा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि दिनांक 10.04.2025 की मध्य रात्रि में एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा कैम्पर वाहन क्रमांक CG-12-BH-8504 के माध्यम से कोयला स्टॉक क्षेत्र से लगभग 150 किलोग्राम लोहे का स्क्रैप चोरी कर ले जाया गया।

घटना के संबंध में थाना कुसमुंडा में अपराध क्रमांक 102/25, धारा 303(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। वाहन को घटनास्थल के समीप से बरामद कर लिया गया है एवं अज्ञात आरोपी की पतासाजी जारी है।


प्रकरण – 3 (थाना बांकीमोंगरा)
दिनांक 13.04.2025 को प्रातः लगभग 06:00 बजे एसईसीएल सिंघाली खदान  के सुरक्षा प्रभारी द्वारा थाना बांकीमोंगरा में सूचना दी गई कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा खदान क्षेत्र से लोहे के स्क्रैप की चोरी की गई है। सुरक्षा गार्डों की सतर्कता से खदान के बाहरी क्षेत्र में तीन मोटरसाइकिलों (क्रमांक CG-12-BK-7239, CG-12-AD-1309 तथा एक बिना नंबर की) को संदेहास्पद स्थिति में खड़ा पाया गया, जिन पर लगभग 2 क्विंटल लोहे का स्क्रैप (एंगल, प्लेट, शटर आदि) लदा हुआ था।

सुरक्षा गार्ड को देखकर आरोपी वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गए। सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर तीनों मोटरसाइकिलें जब्त की गईं। इस संबंध में अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक दर्ज कर धारा 303(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है।


कोरबा जिले में अवैध कबाड़ के विरुद्ध कार्रवाई जारी है और भविष्य में भी इसी प्रकार सख़्ती के साथ यह कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

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