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देसी कट्टा दिखाकर लोगों को डराने धमकाने वाले आरोपियों के साथ दो खरीददार सहित पांच आरोपी गिरफ्तार, 3 देसी कट्टा 3 जिंदा कारतूस जप्त…

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के नेतृत्व में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीतिश ठाकुर तथा नगर पुलिस अधीक्षक दर्री विमल पाठक के मार्गदर्शन में, लोगों को कट्टा दिखाकर डराने धमकाने वाले तीन आरोपियों सहित दो खरीददार को बाकी मोगरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है उनके कब्जे से तीन देसी कट्टा और तीन जिंदा कारतूस जप्त किया है आरोपियों के द्वारा सार्वजनिक स्थान पर आने जाने वालों को देसी कट्टा दिखाकर तथा हवाई फायरिंग कर डरा रहे थे आरोपियों को घेरा बंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक बांकीमोंगरा का गुंडा बदमाश धरम सिंह भी शामिल है।


कोरबा छत्तीसगढ़  – पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के नेतृत्व में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीतिश ठाकुर तथा नगर पुलिस अधीक्षक दर्री विमल पाठक के मार्गदर्शन में, अवैध कट्टे के दो बड़े मामलों में सफल कार्रवाई

20 अप्रैल 2025 को थाना बांकीमोंगरा क्षेत्र के घुड़देवा में आरोपी विकेश गुप्ता, धर्म सिंह राजपूत व सेवा सागर द्वारा अवैध देशी कट्टा दिखाकर सार्वजनिक स्थान पर लोगों को डराया जा रहा था। इनके द्वारा हवाई फायरिंग की गई जिससे दहशत व्याप्त हो गया। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए विकेश गुप्ता, धर्म सिंह राजपूत एवं सेवा सागर के खिलाफ गहन जाँच की गई। जाँच में पता चला कि इन तीनों आरोपियों ने आनंदराम बघेल एवं सत्यलेख बघेल को अवैध हथियारों की बिक्री की थी। धरम सिंह ठाकुर पहले से ही बांकीमोगरा थाना क्षेत्र का गुंडा बदमाश है


जब्त किए गए सामान:

3 देशी कट्टा
1 नग मोटरसाइकिल (नंबर CG 12 AZ 8827)
5 मोबाइल फोन
3 जिंदा कारतूस
गिरफ्तार आरोपी:

(01) विकेश गुप्ता (33), पिता अशोक गुप्ता, निवासी घुड़देवा मोहल्ला, थाना बांकीमोंगरा

(02)धर्म सिंह राजपूत (38), पिता रामसिंह राजपूत, निवासी पद्माकरपारा, थाना बांकीमोंगरा

(03)सेवा सागर उर्फ सेवा राम (30), पिता भुवन सिंह, निवासी डोंडकी, थाना कटघोरा

(04)आनंदराम बघेल (56), पिता स्व. प्रसाद बघेल, निवासी सरदार मोहल्ला, घुड़देवा

(05)सत्यलेख बघेल (27), पिता आनंदराम बघेल, निवासी सरदार मोहल्ला, घुड़देवा

विकेश गुप्ता, धर्म सिंह राजपूत एवं सेवा सागर के विरुद्ध आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के अंदर अपराध क्रमांक 77/2025 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 29 के अंदर अपराध क्रमांक 78/2025 दर्ज की गई है।

आनंदराम बघेल एवं सत्यदेव बघेल के विरुद्ध आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 29 के अंदर अपराध क्रमांक 78/2025 दर्ज की गई है ।

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