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नबालिक बालिका को डरा धमका कर दैहिक शोषण करने वाला आरोपी को जांजगीर पुलिस ने किया गिरफ्तार…


नबालिक बालिका पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुए आरोपी के विरूद्ध त्वरित कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड पर।

जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ / मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 30.05.2025 को रात्रि करीबन 08.00 बजे पीड़िता को आरोपी द्वारा मोटर सायकल में घर छोड़ देने की बात को लेकर मोटर सायकल में बैठाकर सुनसान जगह में ले जाकर डरा धमका कर जबरदस्ती दैहिक शोषण किया कि सूचना रिपोर्ट पर आरोपी हेमंत साहू उर्फ भोलु उम्र 24 वर्ष निवासी पिसौद थाना सिटी कोतवाली जांजगीर जिला जांजगीर चांपा के विरूद्ध अपराध 523/2025 धारा 65 (1) 351(3) बीएनएस 04 पास्को एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

नबालिक बालिका पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चाम्पा विजय कुमार पाण्डेय (IPS) के निर्देशन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कुमार कस्यप के मर्ग दर्शन में आरोपी हेमत साहू उर्फ भोलु को उसके सकुनत से पकड़ा जिसको DSP कविता ठाकुर के नेतृत्व में आरोपी को घटना के संबंध में पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार कियें जाने से विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

उपरोक्त कार्यावाही में निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी थाना प्रभारी जांजगीर का सराहनीय योगदान रहा।

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