पड़ोसी के ट्रेलर नंबर से चला रहा था अपना वाहन, पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल…

रायगढ़ जिला मुख्यालय में एक शख्स ने अपने ही पड़ोसी के ट्रेलर नम्बर से अपना वाहन चलाने का मामला सामने आया है। ट्रांसपोटर की शिकायत के बाद कोतरा रोड पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज करते हुए जेल भेज दिया है।
रायगढ़ छत्तीसगढ़ / जिला मुख्यालय में एक शख्स ने अपने ही पड़ोसी के ट्रेलर नम्बर से अपना वाहन चलाने का मामला सामने आया है। ट्रांसपोटर की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज करते हुए जेल भेज दिया है। मामला कोतरा रोड थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के अनुसार, प्रार्थी ट्रांसपोटर नंदन झा पिता बृजकिशोर झा उम्र 40 वर्ष ने कोतरारोड़ थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसका स्वयं का ट्रेलर वाहन क्रमांक सीजी 13 डी 5772 है, जिसे वह स्वयं चलाता है। उसने बताया कि पास में रहने वाला अनुप तिवारी 45 साल उसके ट्रेलर का नम्बर अपने वाहन में अंकित कर संचालन कर रहा है, जो न केवल अवैधानिक है बल्कि यदि कोई दुर्घटना या अपराध होता तो उस ट्रेलर नम्बर के जरिये उस पर कार्यवाही की जाती।
शिकायत पर संज्ञान लेते हुए कोतरारोड़ थाना प्रभारी मोहन भारद्वाज ने आरोपी अनुप कुमार तिवारी पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) बीएनएस के तहत अपराध कायम कर विवेचना प्रारंभ की गई। पूछताछ के दौरान अनूप तिवारी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया, उसने बताया कि उसकी पुरानी ट्रेलर पर उसने पड़ोसी के ट्रेलर नंबर को लगाया है, पुलिस ने आरोपी के कब्जे से ट्रेलर वाहन सीजी 13 डी 5772 को जप्त कर आरोपी को रिमांड में जेल भेज दिया है



