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बिजली चोरी करना पड़ा भारी, 15 आरोपियों को सजा व जुर्माना…

कोरबा छत्तीसगढ़/ एक माह के भीतर बिजली चोरी के लगभग 15 केसों में 15 आरोपियों को विशेष न्यायालय द्वारा कारावास एवम् अर्थदंड से सजा दी गई है। विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम कोरबा सत्येंद्र कुमार साहू के न्यायालय में विद्युत कंपनी के वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश कुमार कुर्रे द्वारा विद्युत चोरी के आरोपियों के विरुद्ध विद्युत अधिनियम की धारा 135 एवम् 138 के तहत परिवाद पत्र प्रस्तुत कर विद्युत चोरी के प्रकरणों में कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

अधिवक्ता राजेश कुर्रे

प्रकरणों में कंपनी की ओर से पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर विद्युत चोरी के आरोपियों क्रमशः शुभम पांडे निवासी इरिगेशन चौंक दर्री, गणेश राम भारिया निवासी गोपालपुर दर्री, गरीब यादव निवासी नागोईखार दर्री, विनोद दास निवासी मुड़ापार कोरबा, शोभाराम सूर्यवासी निवासी ढोंढीही पारा कोरबा, रामकुमार चक्रधारी निवासी मानिकपुर कोरबा, मंशाराम कौशल निवासी नागोईखार दर्री, पुनीबाई साहू निवासी कुद्रिखार बाकीमोंगरा,रामायण चौहान निवासी रामनगर कोरबा , सुमेर सिंह निवासी बरेडीमुडा गोपालपुर दर्री तथा अन्य अभियुक्तों को अर्थदंड एवं कारावास से दण्डित किया गया है जिससे विद्युत चोरी करने वालो के मध्य भय उत्पन्न हो गया है । विद्युत कंपनी के वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश कुमार कुर्रे ने विद्युत चोरी करने वालों से अपील की है कि वे विद्युत चोरी से बचें एवम् आगामी लोक अदालत 08/03/2025 से पूर्व विद्युत चोरी का पेनल्टी एवम् बकाया धनराशि कंपनी के संबंधित जोंन कार्यालय में जमा कर अपना अपराधिक प्रकरणों में अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रकरणों का निराकरण करा लेवें।

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