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भारत में रहने के लिए बना रखा था फर्जी वोटर आईडी, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से दो पाकिस्तानी गिरफ्तार…


भारत से पाकिस्तानी नागरिकों को बाहर किए जाने की कार्रवाई के बीच रविवार को छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में दो पाकिस्तानी नागरिकों को फर्जी वोटर आईडी और अन्य इंडियन डॉक्युमेंट्स हासिल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.
बीते 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान समर्थित आतंकियों द्वारा किए गए हमले में 26 लोगों की जान गई थी. हमले के बाद एक कड़ी कार्रवाई में सरकार ने 12 तरह के शॉर्ट-टर्म वीजा धारक पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने का निर्देश दिया है. मेडिकल वीजा वालों के लिए समय सीमा 29 अप्रैल तक है. पिछले दो दिनों में 272 पाकिस्तानी नागरिक अटारी-वाघा बॉर्डर (Attari Wagah Border) के जरिए भारत छोड़ चुके हैं. इसके बाद रविवार को और भी पाकिस्तानी नागरिकों ने देश छोड़ा है.  लेकिन अधिकारियों के मुताबिक, महाराष्ट्र में रह रहे 107 पाकिस्तानी नागरिकों का पता नहीं चल पाया है.

रायगढ़ छत्तीसगढ़ – रायगढ़ में 2 पाकिस्तानी भाई-बहन पर कार्रवाई की गई है। इनके पास वैध पासपोर्ट और लॉन्ग टर्म वीजा था, लेकिन फर्जी तरीके से मतदाता परिचय पत्र बनवाया गया था। पुलिस ने इन पर अपराध दर्ज किया है।
मामला जूटमिल थाना इलाके का है। मिली जानकारी के मुताबिक, पुलिस द्वारा बाहरी राज्यों से आए लोगों को लेकर जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी बीच जूटमिल थाना प्रभारी को सूचना मिली कि ग्राम कोडातराई में याकूब शेख के मकान में दो पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं।

बिना नागरिकता लिए वोटर कार्ड बनवाया
पूछताछ में पता चला कि, अर्निश शेख और इफ्तिखार शेख दोनों भाई-बहन हैं और पाकिस्तानी नागरिक हैं। दोनों ने भारतीय नागरिकता प्राप्त किए बिना अवैध रूप से मतदाता परिचय पत्र बनवा लिया है। इसके बाद जूटमिल थाना प्रभारी ने मामले की जानकारी अपने उच्च अधिकारियों को दी।टीम ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया।

वैध पाए गए पासपोर्ट और वीजा
मौके पर वीजा, पासपोर्ट, मतदाता परिचय पत्र और बैंक पासबुक जैसे दस्तावेजों की जांच की गई। जांच में पाया गया कि पासपोर्ट पाकिस्तान का है और LTV (लॉन्ग टर्म वीजा) वैध(सही) है। सिर्फ मतदाता कार्ड गलत है। दोनों ने भारत निर्वाचन आयोग के फॉर्म नंबर 6 में गलत जानकारी देकर ये कार्ड बनवाया था। ऐसे में पुलिस ने इफ्तिखार शेख (29 साल) और अर्निश शेख (25 साल) के खिलाफ धारा 199, 200, 419, 467, 468, 34 के तहत अपराध दर्ज कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें रिमांड में जेल भेज दिया है।

इस संबंध में जूटमिल थाना प्रभारी प्रशांत राव आहेर ने बताया कि, इनकी मां की शादी भारत में हुई है। 1993 में वह डिलीवरी के लिए पाकिस्तान गई थी। इफ्तिखार शेख और अर्निश शेख का जन्म पाकिस्तान के लांडी, कराची में हुआ है। इसी के चलते उनके पास भारत की नागरिकता नहीं है। दोनों अभी कोड़ातराई में रह रहे थे। पासपोर्ट वीजा सभी वैध पाए गए, सिर्फ फर्जी तरीके से मतदाता परिचय पत्र बनवाया था। फिलहाल आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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