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लापरवाही से वाहन चलाकर गंभीर चोट पहुंचाने वाले आरोपी को न्यायालय से 6  माह कठोर कारावास की सजा…

जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ // न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय जांजगीर की न्यायाधीश श्रीमती अंजू कवर ने रायगढ़ निवासी आरोपी अभिषेक दिव्य उर्फ छोटू 28 वर्ष को लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में दोषी पाते हुए 6 माह कठोर कारावास एवं अर्थ दंड की सजा सुनाई है।

मामला 12 मार्च 2023 का है, जब सरायपाली निवासी प्रथीयां गायत्री देवी अपने पति जमुना दास बैरागी के साथ मोटरसाइकिल से पीथमपुर मंदिर दर्शन करने जा रही थी। इसी दौरान पीथमपुर पुल के पास आरोपी ने अपनी कर क्रमांक UJ 3177 को तेज व लापरवाही पूर्वक चलाते हुए उनकी मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में दोनों गिर कर घायल हो गए। जिससे जमुना दास के पैर व हाथ में गंभीर चोटे आई तथा घुटने की कटोरी टूट गई।

घटना के बाद आरोपी कुछ देर रुक कर मौके से फरार हो गया। परियों की रिपोर्ट पर थाना जांजगीर में आरोपी के खिलाफ धारा 279, 338 भादवि के तहत अपराध दर्ज कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

विचारण के दौरान गवाहों के बयान व साक्ष के आधार पर न्यायालय ने आरोपीय अभिषेक दिव्य को दोषी ठहराया। धारा 279 भादवि में 3 माह एवं धारा 338 भादवि में 6 माह कठोर कारावास के साथ अर्थ दंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड अदा न करने पर पृथक से कारावास का प्रावधान भी रखा गया है। इस मामले में शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी एस अग्रवाल ने पक्ष रखा।

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