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माल वाहक वाहनों में सवारी बैठाई तो यातायात पुलिस करेगी कार्रवाई, बिलासपुर एसपी रजनीश सिंह की सख्त चेतावनी..


एसपी के निर्देश के बाद पुलिस ने मालवाहक वाहनों के मालिकों को समझाया कि वे नियमों का पालन करें और मालवाहक वाहनों में यात्रियों को न ले जाएं.

एस एस पी रजनेश सिंह के सख्त चेतवानी यातायात नियमो के उल्लंघन पर किसी को नही बख्से जाएंगे।

मालवाहक वाहनों में सवारी बैठाकर परिवहन करने वालों के विरुद्ध जिला एवं यातायात पुलिस बिलासपुर की सघन कार्यवाही।

माल वाहक वाहनों में सवारी बैठाकर परिवहन करने वालों पर लगाई गई है पुलिस के द्वारा विशेष निगरानी

जिले के सभी थाना क्षेत्र में की जा रही औचक निरीक्षण एवं कार्यवाही।

वाहन मालिक एवं चालकों के विरुद्ध त्वरित मोटर व्हीकल एक्ट के अनेक धाराओं पर हो रही सख्त कार्रवाई एवं जुर्माना भी कई प्रकरणों में नियमानुसार भेजी जा रही है प्रकारण माननीय न्यायालय

बिलासपुर छत्तीसगढ़ – पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के दिशा निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रामगोपाल करियारे के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध नियमित रूप से सख्त एवं कठोर कार्रवाई की जा रही है।
        

इसी क्रम मे माल वाहक वाहनों में यात्री बैठा कर ले जाने वालों वाहन मालिकों एवं वाहन चालकों के विरुद्ध सघन अभियान चलाकर कार्यवाही किए जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह विशेष निर्देश पर समस्त थाना, चौकी एवं पुलिस सहायता केंद्र के प्रभारी गणो एवं पर्यवेक्षक अधिकारियों को कठोर एवं सख्त कार्यवाही हेतु शहर एवं ग्रामीण सभी क्षेत्र में निर्देश दिया गया था।
         

उक्त निर्देश के पालन में समस्त थाना एवं अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा  अभियान चलाकर जिले में माल वाहक वाहनों में यात्री बैठा कर ले जाने के संबंध में औचक निरीक्षण किया गया। यह औचक निरीक्षण समस्त थाना, चौकी, पुलिस सहायता केंद्र के सभी क्षेत्रों में की गई और जहां भी इस तरीके की शिकायत प्राप्त हुई थी उन सभी जगह पर विशेष अभियान चला कर यह कार्रवाई की गई।

कार्यवाही के दौरान ऐसे वाहन चालकों एवं वाहन मालिकों के विरुद्ध तत्काल ही मोटर वेहीकल अधिनियम (MV act) के प्रकरण बनाते हुए मोटर व्हीकल एक्ट के अलग-अलग धाराओं के तहत कार्यवाही की गई जिसमें 97 (1) /177 माल वाहक के ऊपर सवारी बैठाना समन शुल्क 300, 119/177 यातायात नियमो का उल्लंघन समन शुल्क 300, 184 खतरनाक ढंग से वाहन चलाना समन शुल्क 2000, 179 (1) पुलिस अधिकारी के आदेशों का उल्लंघन करना समन शुल्क 500 आदि धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई की गई है। 
            

उक्त अभियान के तहत जिले में दो दर्जन से अधिक वाहनों एवं वाहन मालिकों एवं चालकों पर सख्त एवं कठोर कार्रवाई करते हुए समन शुल्क/ जुर्माना वसूल की गई है। यह कार्यवाही उक्त धाराओं के तहत नियमित रूप से यातायात नियमो के उल्लंघन पर निगरानी टीम और अन्य माध्यमों से यातायात नियमो का उल्लंघन कर माल वाहक वाहन में सवारी बैठाते है उन वाहन मालिकों एवं चालकों के निगरानी हेतु लगाई गई है जिनके माध्यम से प्राप्त सूचनाओं पर भी कार्यवाही की जा रही है।
              

सभी थाना, चौकी एवं पुलिस सहायता केंद्र अंतर्गत माल वाहक वाहनों की जानकारी जिला आरटीओ कार्यालय एवं मुख्यालय रायपुर से यातायात पुलिस बिलासपुर के द्वारा प्राप्त कर ली गई है एवं समस्त अनुभाग एवं थाना क्षेत्र में ऐसे वाहन मालिकों की जानकारी भेज दी गई है साथ ही यातायात मितान एवं अन्य माध्यमों ऐसे वाहन मालिकों की जानकारी एकत्रित की जा रही है जो आदतन रूप से इस तरीके की वाहनों को यात्री बैठाने हेतु किराए पर देते हैं और अनाधिकृत रूप से सवारी बैठाकर मालवाहक वाहनों में परिवहन करते हैं।
            

अतः जिले के समस्त माल वाहक वाहनों के मालिकों एवं चालकों तथा आम जन से यातायात पुलिस बिलासपुर के विनम्र अपील है कि कहीं पर भी इस तरीके के वाहनों में यात्रा न करें यह ना सिर्फ वैधानिक है अपितु यातायात नियमों का घोर उल्लंघन भी है साथ ही इसमें असुरक्षा की संभावना सदैव बनी रहती है पूर्व के सड़क दुर्घटनाओं में माल वाहक वाहनों में दुर्घटना के परिणाम स्वरूप मानवीय क्षति की परिदृश्यों को देखते हुए जिले के समस्त नागरिक बंधुओ से अपील की गई है कि इस तरीके के वाहनों को किसी भी शादी, विवाह, छठी आदि के प्रयोजन में यात्रा हेतु उपयोग में न लावें अपितु सुरक्षित वाहनों का प्रयोग करें।

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