
बिलासपुर में अवैध कॉलोनी माफिया पर प्रहार: घुरू में 3 एकड़ की प्लाटिंग पर चला बुलडोजर | निगम बोला- खरीदने से पहले जांचें कागज |
धुरु, गौरकॉलोनी और गोकुलधाम क्षेत्र में कार्रवाई | बिना वैधानिक अनुमति के विकसित हो रही थीं कॉलोनियां | अप्रिय स्थिति से निपटने भारी पुलिस बल तैनात | निगम की अपील- दस्तावेज जांचे बिना न खरीदें जमीन |
*पूरी खबर – बिलासपुर से*
बिलासपुर // बिलासपुर नगर निगम ने घुरू क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को बुलडोजर चलाया। धुरु, गौरकॉलोनी और गोकुलधाम क्षेत्र में बिना अनुमति विकसित की जा रही कॉलोनियों पर निगम की टीम ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया।
*3 एकड़ में फैली थी अवैध प्लाटिंग*
कार्रवाई के दौरान करीब 3 एकड़ भूमि पर बनाई गई सड़क, बॉन्ड्रीवाल और फेंसिंग को निगम के अमले ने तोड़ दिया। इसके अलावा निर्माणाधीन दो मकानों को भी जमींदोज कर दिया गया। निगम अधिकारियों के अनुसार, कॉलोनाइजर बिना ले-आउट पास कराए और बिना वैधानिक अनुमति के प्लाटिंग कर रहे थे।
*बिजली के खंभे भी जब्त*
निगम की टीम ने कार्रवाई के दौरान अवैध प्लाटिंग के लिए लगाए गए बिजली के खंभों को भी जब्त कर लिया। मौके पर किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा। पूरी कार्रवाई निगम आयुक्त के निर्देश पर भवन अधिकारी और तोड़फोड़ दस्ते की मौजूदगी में की गई।
*’कार्रवाई जारी रहेगी’: निगम*
निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बिना वैधानिक अनुमति के की जा रही प्लाटिंग के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। शहर में जहां-जहां अवैध कॉलोनियां विकसित की जा रही हैं, वहां चिन्हांकन कर तोड़फोड़ की जाएगी।
*आम जनता से अपील*
निगम प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अवैध कॉलोनियों में जमीन खरीदने से पहले सभी दस्तावेजों की भली-भांति जांच कर लें। ले-आउट पासिंग, टीएंडसीपी अप्रूवल और निगम की एनओसी देखे बिना प्लॉट न खरीदें, वरना जीवनभर की कमाई डूब सकती है। अवैध प्लाटिंग की सूचना निगम कंट्रोल रूम में दे सकते हैं।



