
सक्ती पुलिस की बड़ी कार्रवाई: बैंक में नौकरी के दौरान रकम गबन करने का आरोप, मृत बताकर बीमा राशि हासिल करने की भी कोशिश
सक्ती। बंधन बैंक सक्ती में लोन की रकम जमा नहीं करने और कथित तौर पर धोखाधड़ी एवं गबन करने के मामले में पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान कमलेश सिंह पिता श्रीराम सिंह, उम्र 31 वर्ष, निवासी जावलपुर, थाना बलौदा, जिला जांजगीर-चांपा के रूप में हुई है।
पुलिस के मुताबिक, प्रार्थी मोनीष देवांगन ने शिकायत दर्ज कराई थी कि बंधन बैंक में 1 लाख 42 हजार 550 रुपये की लोन राशि जमा किए जाने के बावजूद राशि बैंक खाते में जमा नहीं की गई। इतना ही नहीं, खाता धारक उर्मिला देवांगन को मृत दर्शाकर बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से राशि प्राप्त कर खाता बंद करने का प्रयास किए जाने की बात भी सामने आई।
💰 खाते में जमा होनी थी रकम, साथी के साथ बांटने का आरोप
जांच के दौरान पुलिस ने प्रार्थी एवं गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी कमलेश सिंह की संलिप्तता प्रथम दृष्टया पाए जाने की बात कही है। पुलिस के अनुसार आरोपी घटना के बाद से फरार था और विवेचना में सहयोग नहीं कर रहा था।
मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर सक्ती पुलिस ने जावलपुर में दबिश देकर आरोपी को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपने मेमोरण्डम कथन में बताया कि बंधन बैंक सक्ती में कार्यरत रहने के दौरान पुरुषोत्तम देवांगन एवं उर्मिला देवांगन के संयुक्त खाते में जमा होने वाली 1,42,550 रुपये की लोन राशि खाते में जमा नहीं की गई।
पुलिस के अनुसार आरोपी ने उक्त रकम को अपने एक अन्य साथी के साथ आपस में बांटकर उपयोग करना स्वीकार किया है।
🧾 रसीद दी, लेकिन रकम खाते में नहीं पहुंची!
मामले में एक और गंभीर बात सामने आई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पूछताछ में बताया कि राशि जमा किए जाने संबंधी रसीद खाता धारक को प्रदान की गई थी, लेकिन वास्तविकता में रकम खाते में जमा नहीं की गई।
इसके अलावा खाता धारक उर्मिला देवांगन को मृत दर्शाने संबंधी दस्तावेज का उपयोग किए जाने की बात भी आरोपी के कथन में सामने आई है। अब पुलिस इस पूरे मामले में अन्य संलिप्त लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है।
👮 फरार आरोपी गिरफ्तार, न्यायिक रिमांड पर भेजा
पुलिस ने आरोपी कमलेश सिंह को 28 अगस्त 2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। मामले में अन्य आरोपियों अथवा संलिप्त व्यक्तियों की भूमिका की जांच जारी है और साक्ष्यों के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी।
यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक प्रफ्फुल कुमार ठाकुर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल तथा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सक्ती डॉ. भुनेश्वरी पैकरा के मार्गदर्शन में सक्ती थाना प्रभारी निरीक्षक लखनलाल पटेल एवं पुलिस स्टाप द्वारा की गई।
अपराध क्रमांक: 221/2024
धारा: 420 भादवि



