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प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग पर 04 प्रतिष्ठानों पर लगा 13 हजार रू. का अर्थदण्ड…

नगर पालिक निगम कोरबा एवं पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा की गई संयुक्त कार्यवाही.

कोरबा // नगर पालिक निगम कोरबा एवं पर्यावरण संरक्षण मण्डल कोरबा के द्वारा आज पुराने कोरबा शहर इतवारी बाजार में विभिन्न दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया तथा वहाॅं पर स्थित 04 प्रतिष्ठानों में प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग का उपयोग व भण्डारण करते हुये पाये जाने पर इन दुकानदारों पर 13 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया, साथ ही निगम अमले द्वारा उन्हें कड़ी हिदायत दी गई कि वे प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग डिस्पोजल व इससे बनी अन्य सामग्रियों का उपयोग न करें, अन्यथा और  अधिक कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
शासन द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग डिस्पोजल व इससे बनी अन्य सामग्री के उपयोग को रोकने के लिए आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय के मार्गदर्शन में निगम के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है, निगम के संबंधित अधिकारी कर्मचारी दुकानों, प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं तथा निरीक्षण के दौरान यदि प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग डिस्पोजल आदि का उपयोग विक्रय, भंडारण आदि पाया जाता है तो संबंधित दुकान संचालकों पर अर्थदण्ड आरोपित करने व प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री की जप्ती की कार्यवाही की जाती है। इसी कड़ी में आज पुराने कोरबा शहर के इतवारी बाजार में निगम के स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ.संजय तिवारी ने निगम अमले व पर्यावरण संरक्षण मण्डल के अधिकारियों के साथ पहुंचकर वहाॅं की दुकानों व प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया, निरीक्षण के दौरान वहाॅं पर स्थित प्रतिष्ठान गौरव टेªडर्स, कोरबा डिस्पोजल, सागर टेªडर्स एवं शुभम प्लास्टिक आदि दुकानों पर प्रतिबंधित प्लास्टिक से निर्मित कैरीबैग, डिस्पोजल व अन्य प्लास्टिक सामग्री का उपयोग व भण्डारण करते हुये पाया गया। निगम अमले द्वारा इन सामग्रियों की जप्ती करते हुये उक्त प्रतिष्ठानों पर 13 हजार रूपये का अर्थदण्ड भी लगाया गया तथा उन्हें कड़ी हिदायत दी गई कि वे प्रतिबंधित प्लास्टिक से बनी सामग्रियों यथा कैरीबैग, डिस्पोजल व अन्य सामग्रियों का उपयोग, विक्रय व भण्डारण कदापि न करें, इनके स्थान पर वैकल्पिक सामग्रियों का उपयोग में लायें, अन्यथा और अधिक कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इस दौरान निगम के स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ.संजय तिवारी के साथ-साथ  पर्यावरण अधिकारी रोहित सिंह, सचीन्द्र थवाईत, शैलेन्द्र नामदेव, उत्तमदास महंत, गिरवर विश्वकर्मा ने यह कार्यवाही संपादित करवाई।

न करें प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग –

आयुक्त आशुतोष पाण्डेय ने अपील करते हुए कहा है कि शासन द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग, डिस्पोजल आदि का उपयोग कदापि न करें, प्रतिबंधित प्लास्टिक से बने कैरीबैग डिस्पोजल व अन्य सामग्रियाॅं जहाॅं एक ओर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, वहीं दूसरी ओर साफ-सफाई व्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है, इसके साथ ही प्लास्टिक कैरीबैग डिस्पोजल जैसी सामग्रियाॅं मवेशियों के लिए भी अत्यंत घातक है। उन्होने कहा कि निगम द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग के विरूद्ध निरंतर कार्यवाही की जा रही है, अतः की जाने वाली कार्यवाही से होने वाली असुविधा से बचें तथा प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग न करें।

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