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7 लाख की धोखाधड़ी में आरोपी गिरफ्तार, रतनपुर बस स्टैंड से पुलिस ने दबोचा…

मकान-जमीन और मलबा बेचने का इकरारनामा कर रकम लेने का आरोप, जमीन दूसरे को बेचने की शिकायत; आरोपी पर 3 स्थायी वारंट भी थे लंबित

कोरबा छत्तीसगढ़ / दिलीप कुमार वैष्णव

कोरबा। बालकोनगर थाना क्षेत्र की रजगामार चौकी पुलिस ने ₹7 लाख की धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहे आरोपी को उत्तर प्रदेश से लौटते समय रतनपुर बस स्टैंड से गिरफ्तार किया है। शिकायत के अनुसार आरोपी ने मकान, जमीन और मलबा बेचने का इकरारनामा कर शिकायतकर्ता से रकम प्राप्त की, लेकिन बाद में संपत्ति की रजिस्ट्री नहीं कराई और जमीन किसी अन्य व्यक्ति को बेच दी। आरोपी के विरुद्ध न्यायालय से जारी NI Act की धारा 138 के तीन स्थायी वारंट भी लंबित थे।

₹7 लाख लेकर न रजिस्ट्री कराई, न मलबा दिया

रजगामार चौकी में शिकायतकर्ता सिकंदर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि हनुमान प्रसाद यादव पिता स्वर्गीय मुन्नीलाल यादव, उम्र 38 वर्ष, निवासी रजगामार एवं उसकी पत्नी अनीता यादव के साथ 22 नवंबर 2023 को मकान, जमीन और मलबे की बिक्री को लेकर इकरारनामा हुआ था।

शिकायत के मुताबिक, इकरारनामा के आधार पर आरोपी पक्ष ने शिकायतकर्ता से ₹7 लाख प्राप्त किए। आरोप है कि रकम लेने के बाद न तो शिकायतकर्ता के पक्ष में संपत्ति की रजिस्ट्री कराई गई और न ही मलबा उपलब्ध कराया गया। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि उक्त जमीन का सौदा करने के बावजूद आरोपी ने जमीन किसी अन्य व्यक्ति को बेच दी।

मामले में रजगामार चौकी पुलिस ने अपराध क्रमांक 80/2026, धारा 420, 34 IPC के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की थी।

उत्तर प्रदेश से लौटते ही रतनपुर बस स्टैंड में गिरफ्तारी

फरार आरोपी की तलाश में पुलिस लगातार संभावित ठिकानों की जानकारी जुटा रही थी। इसी दौरान 1 अक्टूबर 2026 को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी उत्तर प्रदेश से वापस लौट रहा है।

सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए रतनपुर बस स्टैंड में बस से आते समय हनुमान प्रसाद यादव को पकड़ लिया और गिरफ्तार कर लिया।

आरोपी के खिलाफ 3 स्थायी वारंट भी लंबित

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी के विरुद्ध परक्राम्य लिखत अधिनियम (NI Act) की धारा 138 के तहत न्यायालय द्वारा जारी तीन स्थायी वारंट भी लंबित थे। ये वारंट वर्ष 2022 और 2024 में चेक बाउंस से जुड़े मामलों में न्यायालय द्वारा जारी किए गए थे।

आरोपी की गिरफ्तारी के बाद इन स्थायी वारंटों में भी नियमानुसार कार्रवाई की गई।

न्यायालय ने भेजा न्यायिक रिमांड पर

पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरोपी को 2 अक्टूबर 2026 को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां न्यायालय ने उसे 16 अक्टूबर 2026 तक न्यायिक रिमांड पर भेज दिया।

मुखबिर तंत्र की सक्रियता से मिली सफलता

फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए रजगामार पुलिस लगातार उसके संभावित ठिकानों और गतिविधियों की जानकारी जुटा रही थी। मुखबिर तंत्र को सक्रिय रखा गया था। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई कर रतनपुर बस स्टैंड से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

इनकी रही विशेष भूमिका

पूरी कार्रवाई में रजगामार चौकी प्रभारी उप निरीक्षक विनोद सिंह, प्रधान आरक्षक विनोद सिंह एवं प्रधान आरक्षक केरोबीन की विशेष भूमिका रही।

फरार आरोपियों और वारंटियों पर कार्रवाई जारी

कोरबा पुलिस द्वारा फरार आरोपियों एवं लंबे समय से लंबित स्थायी वारंटों की तामीली के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि ऐसे आरोपियों की पतासाजी कर उनकी गिरफ्तारी और न्यायालयीन कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।

सजग कोरबा, सतर्क कोरबा। 🚔

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