
रायपुर कमिश्नरेट की बड़ी कार्रवाई | सिविल लाइन पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया; फरार आरोपियों की तलाश जारी
रायपुर। राजधानी रायपुर में गणेश विसर्जन शोभायात्रा के दौरान कानून-व्यवस्था और पुलिस ड्यूटी में बाधा डालने वाले असमाजिक तत्वों पर रायपुर कमिश्नरेट पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है। देर रात निर्धारित समय सीमा बीत जाने के बाद भी तेज आवाज में डीजे बजा रहे और समझाइश देने पर पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता व झूमाझटकी करने वाले 4 आरोपियों को थाना सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों का इलाका में जुलूस निकालकर सख्त संदेश दिया और फिर उन्हें न्यायालय में पेश किया।
जानिए क्या है पूरा मामला
सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत गणेश विसर्जन शोभायात्रा के दौरान पुलिस की टीम कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु ड्यूटी पर तैनात थी। शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद भी कुछ लोग तेज आवाज में डीजे बजा रहे थे। जब पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर डीजे बंद कराने के लिए समझाइश दी, तो आरोपी उग्र हो गए।
आरोपियों ने पुलिस टीम के साथ न सिर्फ तीखी बहस की, बल्कि अश्लील गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देते हुए धक्का-मुक्की और झूमाझटकी शुरू कर दी। आरोपियों ने खुलेआम शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की।
पुराने आपराधिक रिकॉर्ड वाले हैं आरोपी
घटना के तुरंत बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देशन और सिविल लाइन थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। प्रार्थी एवं प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ के बाद 04 आरोपियों को चिन्हित कर हिरासत में लिया गया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपी पूर्व में भी कई मामलों में जेल जा चुके हैं।
गिरफ्तार आरोपियों के नाम:
* विजय ताण्डी (उम्र 27 वर्ष), निवासी- जगन्नाथ नगर, पंडरी, थाना सिविल लाईन, रायपुर।
* विशाल ताण्डी पिता स्व. पतिराम तांण्डी (उम्र 29 वर्ष), निवासी- जगन्नाथ नगर, पंडरी, थाना सिविल लाईन, रायपुर।
* दीपक ताण्डी पिता स्व. हाजीराम ताण्डी (उम्र 36 वर्ष), निवासी- जगन्नाथ नगर, पंडरी, थाना सिविल लाईन, रायपुर।
* भीम महानंद पिता दुलीचंद महानंद (उम्र 32 वर्ष), निवासी- जगन्नाथ नगर, पंडरी, थाना सिविल लाईन, रायपुर।
BNS की इन गंभीर धाराओं में मामला दर्ज
सिविल लाइन पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 513/2026 दर्ज करते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296, 115(2), 221, 224, 132(ए), और 191(1) के तहत वैधानिक कार्यवाही की है। मामले में कुछ अन्य आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी पुलिस लगातार पतासाजी कर रही है।
रायपुर कमिश्नरेट की चेतावनी:
रायपुर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कानून-व्यवस्था की ड्यूटी में बाधा उत्पन्न करने, पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता/झूमाझटकी करने अथवा शहर की शांति व्यवस्था को प्रभावित करने वाले किसी भी कृत्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह कठोर वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी।



